समीक्षा अधिकारी परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस पास निषेघाज्ञा लागू
हरिद्वार। उपजिलाधिकारी/प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 27जुलाई रविवार को आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा) जनपद हरिद्वार के 6परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी है।केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन, पारदर्शिता,सुव्यवस्थित,निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस -पास 200मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है। जितेंद्र कुमार उपजिलाधिकारी/प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिलामजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।