नये भू कानून के अस्तित्व में आने के बाद ढाई सौ वर्ग मीटर से अधिक जमीन की जांच शुरू

हरिद्वार। नये भू कानून के अस्तित्व में आने के बाद हरिद्वार में ऐसे सौदों की जांच शुरू हो गई है जिनका रकबा ढाई सौ वर्ग मीटर से अधिक है। शासन की ओर से प्रदेश में भूमि की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त रोकने के लिए सख्त भू कानून लागू किया गया है। इसके तहत उत्तराखंड में बाहर का व्यक्ति 250वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकता है। एक परिवार में भी एक ही व्यक्ति इतनी जमीन खरीद सकता है। शासन को जानकारी मिली है कि इस बंदिश से बचने के लिए एक ही परिवार के लोगों ने अलग-अलग नामों से सौ सौ वर्ग मीटर से अधिक जमीनें खरीदी हैं। शासन ने इस संबंध में जांच करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए हैं। हरिद्वार जिले में बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीन के उपयोग को लेकर शासन ने इसपर जांच बैठा दी है। अकेले रुड़की तहसील में ही 300 से अधिक प्लाट ऐसे हैं,जोकि 250 वर्ग मीटर से अधिक के हैं।इन सभी के सत्यापन के निर्देश दिए गए है।तहसील स्तर से भी इसके लिए टीम गठित कर दी गई है।हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने इस संबंध में सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि ऐसे प्लाटों का सत्यापन कराया जाए। यदि गलत तरीके से जमीनों का बैनामा किया गया है तो उस जमीन को राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। माना जा रहा है कि शासन के इस फैसले के बाद गड़बड़झाला करने वालों में हड़कंप है।