त्रि-स्तरीय उप निर्वाचन-2025 की अधिसूचना जारी

हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कर्मेन्द्र सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में जानकारी देते हुए बताया कि ऐंसे पद एवं स्थान जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु,त्याग पत्र,अथवा नामांकन न होने व अन्य कारणों से रिक्त हुए हैं तथा जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों,पर उप निर्वाचन शीघ्र कराये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है।उन्होंने बताया कि जनपद के उप निर्वाचन से सम्बन्धित क्षेत्रों में 15 से 31मई का मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2025 हेतु रिक्त पदों के बारे में जानकारी देते हुए बताया। उन्होंने उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्धारित समय सारणी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का समय व 19 व 20 मई 2025 समय पूर्वान्ह 10 बजे से सांय 5 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय 21 मई को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक,नाम वापसी हेतु समय व 22 मई 2025 को पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक, निर्वाचन प्रतीक आवंटन 22 मई 2025 अपरान्ह 3 बजे से कार्य समाप्ति तक,मतदान का दिनांक व सयम 29 मई 2025 को पूर्वान्ह 08 बजे से सांय 05 बजे तक तथा मतगणना का दिनांक व समय 31 मई 2025 पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक, निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन रिक्त पदो ंके विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने,उनकी जांच,उनकी नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटित करने का कार्य एवं मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय (विकासखण्ड स्तर) पर की जायेगी।