राजन हत्याकांड में शामिल आरोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार। राजन हत्याकांड में शामिल आरोपी हर्ष मेहता की जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने खारिज कर दी हैं।वादी पक्ष के अधिवक्ता सुशील कुमार ने बताया कि 16मार्च 2025की रात पथरी क्षेत्र स्थित बहादरपुर जट गांव निवासी राजन मोटर साईकिल पर सामान लेने के लिए ज्वालापुर जा रहा था। उसी दौरान इक्कड़ रेलवे स्टेशन फाटक पर दो चार पहिया वाहनों पर पहुंचे हथियारबंद हमलावरों ने राजन को जान से मारन की नीयत पर तमंचे से फायर करने का आरोप लगाया है।मुख्य आरोपी जतिन चौधरी पर राजन की जांघ पर गोली मारने का आरोप है। मौके पर राजन की मृत्यु हो गई थी। घटना को अंजाम देकर सभी हमलावार मौके से फरार हो गए थे।मृतक राजन के भाई ने आरोपी हर्ष मेहता पुत्र मनोज कुमार निवासी बहादरपुर हाउसिंग कॉलोनी,पटना बिहार समेत करीब डेढ़ दर्जन हमलावरों के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी हर्ष मेहता को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।मामले की सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने आरोपी हर्ष मेहता की जमानत याचिका खारिज कर दी है।