नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने,दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार। चौदह वर्ष की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से एक 14वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। तलाश करते हुए पता चला कि पड़ोसी आरोपी पीड़ित लड़की को बहला फुसलाकर ले गया।आरोपी ने नाबालिक लड़की से शादी कर दुष्कर्म किया था जिससे वह गर्भवती हो गई थी।पीड़िता के परिजनों ने आरोपी टीटू यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम सुंदरा मुंदरा थाना चांदपुर जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ मुकदमा कराया था।पुलिस ने आरोपी टीटू यादव को़ गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।पीड़िता ने घर लौटने पर घटना के बारे में बताया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।