चरस की तस्करी करने के आरोपी की जमानत खारिज
हरिद्वार। चरस की तस्करी करने के आरोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 9 मार्च 2025 को कोतवाली ज्वालापुर में तैनात उपनिरीक्षक नवीन नेगी अपने सहकर्मियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे।तभी उन्हें स्कूटी सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। जो पुलिस को देखकर भागने लगा था। संदेह होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया था। पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ पर अपना नाम अफजाल पुत्र यामीन निवासी ईक्कड़ खुर्द थाना पथरी,हरिद्वार बताया था।तलाशी लेने पर उसके बैग से एक किलो एक सौ दस ग्राम चरस बरामद हुई थी।उसने चरस को ऋषिकेश बेचने जाने की बात स्वीकार की थी।न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अफजाल की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं।