पंचायत लामग्रन्ट के प्रधान को प्रधान पद से हटाया गया

हरिद्वार। जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने अवगत कराया कि पवन कुमार पुत्र श्री धर्मपाल निवासी ग्राम लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर ने अपने शिकायती पत्र दिनांकित 06/09/2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2022 में नव-निर्वाचित ग्राम प्रधान लामग्रन्ट श्रीमती परमजीत कौर निवासी ग्राम लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर के विरूद्ध नामाकंन पत्र के साथ फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए जॉच कराये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त शिकायती पत्र की जाँच उप जिलाधिकारी,भगवानपुर द्वारा सहायक विकास विकास अधिकारी (पं०) भगवानपुर से करायी गई।सहायक विकास अधिकारी (पं०) भगवानपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 16/11/2022 द्वारा जॉच आख्या उप जिलाधिकारी,भगवानपुर को प्रेषित की की गई।जॉच अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पं०) भगवानपुर की जाँच आख्यानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर के कार्यालय पत्र संख्या-11301 दिनांक 04/11/2022 द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती परमजीत कौर पुत्री महेन्द्र सिंह कौर के द्वारा एच०ए०वी० इण्टर कॉलेज में प्रवेश व अध्ययन नहीं किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर की जाँच आख्या, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेख एवं प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर के आलोक में विहित प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी,भगवानपुर ने अपने आदेश संख्या-1967 दिनांक 12/04/2023 द्वारा श्रीमती परमजीत कौर,प्रधान ग्राम पंचायत लामग्रन्ट, विकास खण्ड भगवानपुर को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम,2016 की धारा-8 (1) (थ) एवं 8(5) मे प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधान पद के लिए अनर्ह घोषित किया गया। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03.2025 के आलोक में जिलाधिकारी,हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम,2016 की धारा-138 (1)(घ)(आईआईआई) के अन्तर्गत व उत्तराखण्ड शासन अनुभाग-1 की विज्ञप्ति/संशोधन संख्या-276282/शी (1)/2025/ 86(20)/2017 दिनांक 18 फरवरी,2025 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में श्रीमती परमजीत कौर,प्रधान ग्राम पंचायत लागग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर जनपद हरिद्वार को प्रधान पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिका सं0- 1819/म/स/ 2024 परमजीत कौर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगा।