प्राधिकरण टीम द्वारा अवैध निर्माण को मौके पर ध्वस्त किया गया


हरिद्वार। ग्राम जियापोता कटारपुर मार्ग हरिद्वार में भगवती विहार के पीछे स्थित लगभग 10 बीघा भूमि क्षेत्रफल पर प्रतीक अग्रवाल द्वारा किये जा रहे अनधिकृत निर्माण व विकास कार्य के सम्बन्धव उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28) के अधीन नोटिस जारी कर स्थल पर किया जा रहे अनधिकृत निर्माण व विकास कार्य को बंद करने तथा कारण बताने हेतु प्रेषित किया गया। विपक्षी द्वारा नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया गया और ना ही स्थल पर अनधिकृत रूप से किया जा रहे निर्माण व विकास कार्य को रोका गया। अनधिकृत भू-विकासकर्ता द्वारा निरंतर आदेशों की अवहेलना करते हुए स्थल पर विकास कार्य जारी रखा गया। स्थल पर निर्माण व विकास कार्य ना रोके जाने के फलस्वरूप सचिव,हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के आदेशानुसार स्थल पर किये गये निर्माण व विकास कार्य को प्राधिकरण टीम द्वारा मौके पर ध्वस्त किया गया तथा अनधिकृत निर्माण व विकासकर्ता को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किए बिना स्थल पर किसी भी प्रकार के निर्माण व विकास कार्य न करें।