15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार। 15वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका  एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि गत वर्ष कोतवाली लक्सर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15  वर्षीय पीड़िता से पांच आरोपीयों पर दुष्कर्म व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। केस की विवेचना के दौरान पुलिस ने वादी मुकदमा फारुख व अन्य तीन आरोपियों की भूमिका का खुलासा किया था। विवेचक ने मुख्य आरोपी समेत नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि आरोपी मुनीश,अब्दुल रहमान,अहसान पुत्र इकबाल,अरशद व मुख्य आरोपी नसीम उर्फ कल्लू पुत्र आकिल निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द कोतवाली लक्सर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।जबकि वादी  मुकदमा फारुख,ग़ुलशाद,अहसान पुत्र सैय्यद व नफीस पर पीड़ित लड़की से पांच आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगवाकर अवैध धन वसूली का प्रयास करने का आरोप लगाया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य आरोपी नसीम उर्फ कल्लू की जमानत याचिका का खारिज कर दी है।न्यायालय ने अन्य आरोपियों मुनीश,अहसान पुत्र इकबाल, अब्दुल रहमान व अरशद की जमानत याचिका पूर्व में खारिज कर दी है।