परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित,निर्विघ्न सम्पन्न कराने के निर्देश

 हरिद्वार।जिला मजिस्ट्रेट,हरिद्वार के पत्रांक 4594 दिनांक 27जनवरी,2025 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,हरिद्वार के पत्रंाक 11दिनांक 20जनवरी,2025के अनुसार अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024की लिखित परीक्षा 09फरवरी 2025 को पूर्वान्ह 11.00बजे अपरान्ह 01.00 बजे तक जनपद हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन,सुव्यवस्थित,निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं। नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की गई है। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र 200मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतःप्रतिबंधित होगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं वयक्तिगत सम्पत्ति को क्षति पहुंचायेगा और न ही पहुंचाने का प्रयास करेगा।परीक्षा केन्द्र से 200मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यह आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है,जिस कारण एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है।इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।