जिलाधिकारी ने दिये जनपद मे चाईनीज़ मांझे की बिक्री व प्रयोग पर रोक लगाने के निर्देश

हरिद्वार। जिलाधिकारी ने जनपद में चाईनीज मांझे की बिक्री व प्रयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने बताया कि चाईनीज मांझे की बिक्री एवं उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभिन्न अधिकारियो को निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद भी विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया है कि चाईनीज मांझा गर्दन में फसने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली के द्वारा भी चाईनीज मांझे के विकय/भण्डारण/क्रय/ उपयोग को प्रतिबन्धित करने का उल्लेख किया गया है। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को अपने कोतवाली/थाना क्षेत्रान्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुए अवैध रूप से विक्रय/भण्डारित/उपयोग किये जा रहे चाईनीज मांझे की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने को कहा।