शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका एफटी एससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेन्द्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2017 में रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की  निवासी युवती की जान पहचान आरोपी से हुई थी। आरोपी ने पीड़िता के घर पर आकर उससे शादी करने का प्रस्ताव दिया था। पीड़िता की माता ने पुत्री की शिक्षा पूरी होने पर आरोपी से शादी करने की मंजूरी दी थी। इसी दौरान पीड़ित लड़की की माता की मृत्यु हो गई थी। आरोपी पीड़िता को अपने कमरे पर रामनगर रुड़की व देहरादून स्थित होटल में ले गया था और दुष्कर्म किया था। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता से गाली गलौज कर शादी करने से इंकार कर दिया है। आरोपी के पिता व भाई पर भी मोबाइल पर दुर्व्यवहार कर शादी कराने से इंकार करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी मोहित पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम तालड़ा थाना जानसठ मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी मोहित की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दी है।