हत्या के मामले में दोषी को आजीवान कारावास की सजा,बीस हजार का जुर्माना

हरिद्वार। पुरानी रजिंश के चलते एक व्यक्ति की दिनदहाड़े हत्या करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने तथा तमंचा रखने पर 3वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 11दिसंबर 2019 को इशारत अली ने कोतवाली मंगलौर में एक तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि उसके पिता जब्बाद से गांव के ही अनुज उर्फ नीलू पुत्र जगपाल सिंह आदि रंजिश रखते चले आ रहे हैं। आज दोपहर तीन बजे मेरे पिता जब्बाद को अनुज उर्फ़ नीलू,उसके भाई बिट्टू तथा पिता जगपाल सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से प्रदीप के खेत में बुलाया था। जैसे ही मेरे पिता खेत में पहुंचे तभी इन लोगों ने मेरे पिता को गोली मार दी थी,जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। आसपास खेत में काम कर रहे हैं लोगों ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो यह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए हवाई फायर करते हुए मौके से भाग गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अनुज उर्फ नीलू की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। पुलिस ने जांच के बाद अनुज उर्फ नीलू पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम मंडावली थाना मंगलौर हरिद्वार के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से तेरह गवाहो के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय में आरोपी अनुज उर्फ नीलू को जब्बाद की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया है।