निकाय चुनाव के लिए मतदान के दिन जनपद में रहेगा सार्वजनिक अवकाश

हरिद्वार। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(स्था.नि.)कमेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग,उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-1689दिनांक 23दिसम्बर,2024 एवं अधिसूचना संख्या-1688दिनांक 23दिसम्बर,2024-25 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-75 दिनांक 10जनवरी,2025 के द्वारा राज्य के समस्त नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों /वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस23 जनवरी, 2025 को (दिन बृस्पतिवार)को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगें। इस अनुपालन में जनपद हरिद्वार के 14नगर निकायों के अन्तर्गत नगर निगम हरिद्वार/रूड़की एवं नगर पालिकापरिषदशिवालिकनगर,मंगलौर,लक्सर/नगरपंचायतलण्ढौरा,झबरेड़ा.भगवानपुर ,पिरानकलियर,ढन्डेरा,पाडलीगुर्जर,रामपुर,ईमलीखेण्डा,सुल्तानपुर आदमपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध- निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस 23 जनवरी,2025 (दिन बृस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेगें।