बस दुर्घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच,17तक करायें अभिलेख जमा
हरिद्वार। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की आषीश कुमार मिश्रा ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि जनपद हरिद्वार की तहसील रूडकी क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों से होने वाली दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों अथवा मृतक के परिजनों को उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली,2011 के अन्तर्गत दुर्घटना राहत निधि के वितरण हेतु मजिस्ट्रियल जांच की जानी है। उक्त के क्रम में सूचित किया जाता है कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की में 07-01-2025 को घटना स्थल रतन फिलिंग स्टेशन के सामने,डन्ढेरा में ऋषिकेश डिपो की अनुबन्धित बस संख्या-यू०के०-08पी०ए०-2018से हुई दुर्घटना में दो व्यक्ति पंकज कुमार पुत्र सुन्दर सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मथाना थाना खानपुर जनपद हरिद्वार व श्री टीकाराम कापडी पुत्र श्री लोकमणि कापड़ी उम्र 60वर्ष निवासी शिवाजी कालोनी डन्ढेरा कोतवाली रुड़की की मृत्यु हो गयी एवं एक व्यक्ति आकाश कुमार पुत्र ब्रहमपाल उम्र 30वर्ष निवासी मोहनपुरा कोतवाली रूड़की घायल हो गया। इस सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के बारे में यदि किसी व्यक्ति को कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत/अभिलिखित कराना हो तो 17-01-2025 तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत/अभिलिखित करा सकता है।