हरिद्वार। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया है कि गत 23 दिसम्बर को स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा हो चुकी है तथा दिनांक से ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है। स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के दृष्टिगत जो अधिकारी/कर्मचारी उपार्जित अथवा अन्य प्रकार के अवकाश पर है,उनके अवकाश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा उन अधिकारियों/कर्मचारियो को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिएं। इसके अतिरिक्त यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को आकस्मिकता के दृष्टिगत अवकाश की आवश्यकता है,तो वे स्वयं उपस्थित होकर अपना अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उक्त निर्वाचन अवधि मे अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय नही छोडेगे। यह आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
अधिकारी कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश तत्काल प्रभाव से रदद्