नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 हरिद्वार। 16वर्षीय नाबालिग लड़की से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि छह जनवरी 2023 को सिडकुल थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय पीड़िता को आरोपी बहला फुसलाकर ले गया था। तलाश करने पर पीड़िता व आरोपी का कोई पता नहीं चला था। घटना के कई दिनों के बाद पुलिस ने आरोपी सोनू को पकडकर उसके कब्जे से पीड़ित लड़की को बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोपी सोनू पुत्र रामे उर्फ रमेश निवासी बुनदरा फूल चांदपुर जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित लड़की ने अपने बयान में घटना के बारे में जानकारी दी थी। कोर्ट में पीड़ित लड़की समेत सभी गवाह करा दिए गए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।