हरिद्वार। सात वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के मामले मे एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20वर्ष के कठोर कारावास व 50हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 29 जून 2020 को कोतवाली लक्सर क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था। आसपास तलाश करने पर एवं लोगों से पूछताछ करने पर भी बच्चे का पता नहीं चला था। गांव में ढूंढते हुए रास्ते में पीड़ित बच्चा अपने पिता को मिला था। पीड़ित बच्चे ने सारी बात अपने पिता को बताई थी। पिता ने उसी दिन आरोपी रोहित पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम हरसीवाला पथरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। गवाही के दौरान पीड़ित बच्चे व उसके माता पिता अपने बयान से पलट गए थे। पीड़ित बच्चे के साथ हुई किसी भी घटना से इंकार कर दिया था। न्यायालय ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट व पीड़ित और आरोपी युवक का पारिवारिक संबंध होने पर अपने बयान से पलटने की संभावना को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 20वर्ष कठोर कैद व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सात बर्षीय बच्चे से कुकर्म के मामले में दोषी को 20वर्ष की कठोर कैद की सजा