हत्या के मामले में न्यायालय ने युवती समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का दिया आदेश

हरिद्वार। पुत्र की हत्या के मामले में न्यायालय ने कनखल पुलिस को युवती समेत पांच  आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। वादी पक्ष के अनुसार टांडा भागमल लक्सर निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र लोती राम के पुत्र सचिन 27अगस्त को घर से  पीके उर्फ सागर,विक्की,आर्यन व बाबूलाल अपने साथ ले गए थे। काफी तलाश करने पर भी सचिन का कोई पता नहीं चल पाया था। 28 अगस्त को कनखल पुलिस ने सूचना दी थी कि सचिन का शव आम के बाग में राजविहार कॉलोनी के निकट लटका हुआ मिला है। सुरेंद्र ने अपने पुत्र की शिनाख्त की थी। पंचनामा व पोस्टमार्टम कराने के बावजूद भी पुलिस ने सचिन की हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिस पर सुरेंद्र ने अपने अधिवक्ता दिनेश वर्मा के माध्यम से अदालत में भारतीय न्याय संहिता 175(3)के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सचिन का प्रेम प्रसंग बाबूलाल की लड़की के साथ था। वह अन्य लड़कों के साथ भी बातचीत करती थी। इसी कारण पी.के,विक्की,आर्यन और बाबूलाल तथा बाबूलाल की लड़की ने मिलकर सचिन को घर से बुलाकर आम के बाग में ले जाकर हत्या कर दी थी। शव को खुर्द बुर्द करने की नीयत से साक्ष्य मिटाने हेतु आम के बाग में लटका दिया था। इस संबंध में सुरेंद्र ने न्यायालय में फुटेज भी दाखिल की थी। इतना संगीन मामला होने के बावजूद पुलिस ने  रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी। जबकि सुरेंद्र ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र सुनवाई करने के बाद द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव सिंह ने कनखल थाना अध्यक्ष को पीके उर्स सागर पुत्र कल्लू विक्की निवासीगण राजविहार कॉलोनी व बाबूलाल की पुत्री, आर्यन व बाबूलाल निवासीगण मिसरपुर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।