हरिद्वार। डिप्टी कलक्टर एवं जॉच अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेश संख्या 3526 (प) दिनांक 14.10.2024 के अन्तर्गत जिला कारागार, हरिद्वार से दिनांक 11.10.2024 की सांयकाल पलायन करने वाले सिद्धदोष बंदी पंकज पुत्र मगनलाल निवासी गोलभट्टा रूड़की थाना कोतवाली रूड़की,जिला हरिद्वार एवं रामकुमार पुत्र रक्षाराम चौहान निवासी ग्राम उज्जारी ढिबा थाना धनौरी जिला गोण्डा,उ०प्र०के प्रकरण में मजिस्ट्रीयल जांच हेतु जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित करते हुए कहा कि सिद्धदोष बंदी पंकज पुत्र मगनलाल निवासी गोलभट्टा रुड़की थाना कोतवाली रुड़की,जिला हरिद्वार एवं रामकुमार पुत्र रक्षाराम चौहान निवासी ग्राम उज्जारी ढिबा थाना धनौरी जिला गोण्डा,उ०प्र० के पलायन प्रकरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना हो,तो वह विज्ञप्ति जारी होने के एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय स्थित कलेक्ट्रेट,रोशनाबाद जिला हरिद्वार में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः11.00बजे से सांय 05.00बजे तक उपस्थित होकर अपने बयान अभिलिखित करा सकता है अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।
जेल से कैदी के फरार होने की मजिस्ट्रेट जांच होगी