मासूम बच्ची से छेडछाड के मामले दोषी को पांच वर्ष की कारावास की सजा

 हरिद्वार। पांच वर्षीय मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में एफटीएससी/अपर जिला एवं सत्र जज चन्द्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26मई 2021नगर कोतवाली क्षेत्र में रात्रि नौ बजे घर के बाहर एक मासूम बच्ची खेल रहीं थी। तभी  पड़ोस में रहने वाला आरोपी बच्ची को चीज दिलाने के बहाने उठाकर एक सुनसान गली की तरफ जाने लगा था। लोगों के बच्ची को ले जाते देखने पर आरोपी उसे नीचे जमीन पर छोड़कर भाग गया था। पीड़ित बच्ची ने अपने पिता को सारी बात बताई थी। अगले दिन  पिता ने पुलिस में आरोपी गौरी उर्फ गौरव पुत्र दिनेश निवासी नई बस्ती रामगढ़ खड़खड़ी कोतवाली नगर हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने गौरी उर्फ गौरव को सजा सुनाई है।