हरिद्वार। विवाह एवं तलाक के पंजीकरण समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद नगर निगम में किये जा सकेंगे। सरकार अक्टूबर में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। समान नागरिक संहिता नियमावली लागू होने के पश्चात होने वाले विवाह व तलाक के पंजीकरण निकाय स्तर से ही किए जाएंगे।नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी विवाह और तलाक के पंजीकरण कर सकेंगे। इस प्रस्ताव की वित्त एवं शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने पुष्टि की है। इससे पहले पंजीकरण उप रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता था।वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत विवाह एवं तलाक के पंजीकरण के लिए अब निकायों के सक्षम अधिकारी कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी ही उप रजिस्ट्रार के दायित्व का निर्वाह करेगा।नयी व्यवस्था में इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है।
विवाह एवं तलाक के पंजीकरण के लिए अब निकायों के सक्षम अधिकारी कार्य करेंगे