दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 हरिद्वार। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका एफटीएसी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामला सामने आया था। आरोप कि घटना की सुबह पांच बजे आरोपी पीड़िता के घर में घुसकर उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था।आवाज सुनकर पहुंची पीड़िता की माता को देखकर आरोपी फरार हो गया था। माता के पूछताछ करने पर पीड़िता ने आरोपी युवक पर पिछले तीन साल से लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की माता ने आरोपी शौकीन पुत्र तुफैल निवासी ग्राम गाडोवाली थाना पथरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आरोपी शौकीन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।