हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति की और से आल इंडियन जाग्रति विमेंस कॉन्फ्रेसं के सहयोग से श्यामपुर स्थित डिवाइन नसिंग कालेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समिति के अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी,सब इन्स्पेटर अंजना चौहान,ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा,पीटीसी इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह एवं सब इंस्पेक्टर संजय गौड़ छात्र-छात्राओं को विभिन्न कानूनों के संबंध में जानकारी दी। अधिवक्ता ललित मिगलानी ने छात्र-छात्राओं को एफ़आईआर के बारे में विस्तार जानकारी देते हुए बताया कि जब कोई घटना घटित होती है तो उस घटना का विवरण एक कागज पर उत्तारना जरुरी होता है। विवरण में घटना का समय,स्थान एवं गवाहों का जिक्र होना जरुरी है। इस कागज को कानून की भाषा में तहरीर कहा जाता है। जब यह तहरीर थाने में दी जाती है तो थाने में इसको दर्ज किया जाता है। दर्ज होने पर तहरीर एफआईआर में तब्दील होती है। अगर थाना एफआईआर नहीं लिखता तो उसकी शिकायत जिले के एसएसपी से की जाती है। तब भी नहीं लिखी जाती तो जिले के सीजेएम् कोर्ट में एप्लीकेशन दि जाती है। नये कानून में अब जीरो एफआईआर का प्रावधान आ गया है। जिसमे अब कहीं भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पहले जहां घटना घटित होती थी,वहीं के थाने में एफआईआर लिखी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नये कानून के अनुसार अब घटना कही भी घटित हो आप एफआईआर किसी भी थाने में लिखा सकते है,जो जीरो एफआईआर में दर्ज की जायेगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा ने बच्चो को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि वाहन चलाते हुये हेल्मेट व सीट बेल्ट का प्रयोग जरुर करे। नाबालिग को वाहन चलने की अनुमति नहीं है। पकडे जाने पर 25 हजार तक का जुर्माना,गाड़ी सीज में मां बाप को जेल होने का प्रावधान है। सब इन्स्पेटर अंजना चौहान ने बच्चो को महिला कानून के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि नये कानून में महिलाओं से संबंधित अपराधो में सजा का प्रावधान सख्त हो गया है। अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो आप 1090एवं 112पर काल कर के पुलिस से मदद मांग सकती है। आपकी पहचान गुप्त रखकर शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जायेगी। इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह एवं सब इंस्पेक्टर संजय गौड़ ने नये कानून बीएनएस,बीएनएसएस एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी देते हुये बताया कि अब नये कानून में मॉबलींचिंग,चेन स्केचिंग आदि अपराधो को जगह दी गई है। जिसमे सजा का प्रावधान भी है। कालेज के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील श्रीवास्तव ने समिति के कार्याे की सरहाना की ओर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। शिविर में जाग्रति आल इंडिया विमेंस कांफ्रेंस की और से ज्योत्सना मेहरोत्रा,रजनी अरोरा,नीरू जैन,कमला जोशी, कालेज की तरफ से गगन यादव,हेमंत तोमर,प्रभाकर,सतीश कुमार,डा.आदित्य शर्मा,डा.भूमिका बटोला,सौरभ पाल,सुमित श्रीवास्तव,समिति की नेहा मालिक,विनोद कुमार उपस्थित रहे।
विधिक जागरूकता शिविर में जागरूकता समिति ने छात्र-छात्राओं को दी कानून कीजानकारी