हरिद्वार। आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे व्यवहारिकता की क्रांति अभियान के अंतर्गत पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। संजय सैनी ने बताया कि आवास विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा लागू शासनादेश के द्वारा नए क्षेत्रों में 25फीट तक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 2तल व 30फीट तक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 3तल ही अनुमन्य होंगे, यह नियम लागू कर दिया है।जबकि इससे पूर्व सड़क की चौड़ाई कितनी भी हो रोड वाइंडिंग छोड़कर अधिकतम 3तल और 40फीट तक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 4तल अनुमन्य किए जाते थे। पुराने क्षेत्रों में 15फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम तीन तल एवं 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर अधिकतम 4तल स्वीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में आवासीय में इन्हीं क्षेत्रों की सड़कों पर 3तल व 4तल स्वीकृत किए गए हैं। अब इन्हीं सड़कों पर 2 तल व 3 तल ही स्वीकृत किए जा रहे हैं। जिससे लोगों का शोषण हो रहा है और अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। जबकि अन्य कैटेगरी में भवनो की ऊंचाई को 100फीट तक बढ़ा दिया गया है। संजय सैनी ने कहा कि उपरोक्त नियम देहरादून को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जबकि हरिद्वार मे देहरादून से अपेक्षाकृत कम चौड़ी सड़कें व कम क्षेत्रफल के प्लाट हैं। हरिद्वार एक लंबी पट्टीनुमा शहर है और जमीने बहुत महंगी हैं। जिसके चलते यहां अधिकांश जनता 3व 4तलों में अपने आवासीय घरों का निर्माण करती है। इसलिए पूर्व के नियमों में नए क्षेत्रों में 4तल तक अनुमन्य किए जा रहे थे। शहर में बढ़ती आबादी के चलते आवासीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार नए शहर बसाने की बात कर रही है। वहीं सरकार द्वारा नए क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई को कम कर दिया गया है। इसलिएःइस नियम को समाप्त कर पूर्ववर्ती नियमों को लागू किया जाए।
भवन निर्माण के पुराने नियमों को लागू किया जाए- संजय सैनी’