मतदान एवं मतगणना से दो दिन पूर्व आठ किलोंमीटर की परिधि में बंद रहेगी मदिरा की दुकानें

 हरिद्वार। जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार धीराज सिह गर्ब्याल ने अवगत कराया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के पत्रसंख्या 3285 दिनांक 12जून एवं आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सख्या 5037 उप निर्वाचन-2024-25 दिनांक 12 जून के कम में जनपद हरिद्वार की 33- मंगलौर विधान सभा उप निर्वाचन में 10जुलाई में मतदान एवं 13जुलाई को मतगणना के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने,स्वतन्त्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जिले के आंबकारी अनुज्ञापनों में मदिरा का उपयोग, उपभोग,विक्रय, वितरण या बांटा जाना को प्रतिवन्धित करने आदेश पारित किया गया है। जनपद में 33-मंगलौर विधान सभा उपनिर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस 10जुलाई 2024 (बुधवार) से अड़तालीस घण्टे पूर्व अर्थात 08 जुलाई की अपराह्न 05-00 बजे से 10जुलाई को मतदान की समाप्ति तक 33-मंगलौर विधानसभा क्षेत्र एवं उसके 08किलोमीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत तथा मतगणना की तिथि 13जुलाई (शनिवार ) को पूर्ण दिवस मतगणना स्थल जिला कार्यालय रोशनाबाद से 08 किलोमीटर की परिधि व 33-मंगलौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त देशी विदेशी मदिरा एवं बियर के थोक एवं फुटकर विक्री के अनुज्ञापन,समस्त बार अनुज्ञापन,डिनेचर्ड स्प्रिट,स्पेशल डिनचर्ड स्प्रिट ,भांग अनुज्ञापन(आई0डी0-15-16),आसवनी,विव्ररी,बाटलिंग प्लाट इत्यादि समस्त आबकारी अनुज्ञापन, समस्त अनुज्ञापन जिसमें स्प्रिट अथवा मादक पदार्थ का उपयोग होता हो,पूर्णयता बन्द रहेगें। इस बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।