प्रत्याशी निर्वाचन व्यय के लिए खोला गया बैंक खाते का अद्धयावधिक विवरण पत्र करायें

 


हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अवगत कराया कि निर्वाचन व्यय-अनुवीक्षण पर अनुदेशों का संकलन जनवरी 2024 के प्राविधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 77 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी( अकरम हुसैन (निर्दलीय),अवनीश कुमार (निर्दलीय),आशीष ध्यानी (निर्दलीय),उमेश कुमार (निर्दलीय) कर्ण सिंह सैनी (निर्दलीय), पवन कश्यप (निर्दलीय),विजय कुमार (निर्दलीय), जमील अहमद (बहुजन समाज पार्टी),त्रिवेन्द्र सिंह रावत(भारतीय जनता पार्टी),बलबीर सिंह भण्डारी (उत्तराखण्ड समानता पार्टी),मोहन सिंह असवाल (उत्तराखण्ड क्रान्ति दल) ललित कुमार (पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया-डेमोक्रेटिक),सुरेश पाल (भारतीय राष्ट्रीय एकता दल),को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30दिन के अन्दर स्वहस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में, क्रमांकित वाऊचर्स, निर्वाचन व्यय के लिए खोला गया बैंक खाते का अद्धयावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग-प्टपर शपथ-पत्र,अनुलग्नक-ड2 एवं अनुसूची 1-11 सहित निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर,सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित (क्पेनंसपपिमक) घोषित किया जा सकता है। उन्होंने अनुरोध किया है कि निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक 04 जून, 2024 के 30 दिन के अन्दर अर्थात् 04 जुलाई 2024 (गुरुवार) तक अपना स्वहस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में क्रमांकित वाऊचर्स, निर्वाचन व्यय के लिये खोला गया बैंक खाते का अद्धयावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारत प्रारूप भाग-प्ट पर शपथ-पत्र, उपलब्ध करायें।