धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 हरिद्वार। धोखाधड़ी करने के आरोपी की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी व अधिवक्ता विकास मलिक ने बताया कि रिपोर्ट करता महिला का एक फ्लैट शिवलोक कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार में स्थित है। महिला के फ्लैट में आरोपी गोपाल गिरी गोस्वामी उर्फ बबलू पुत्र जय गिरी गोस्वामी निवासी ई-10 सी शिवलोक कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार ने वर्ष 2015 में किराए पर लिया था। जुलाई 2021 में वादिनी को पता चला था कि किराएदार गोपाल गिरी गोस्वामी ने विद्युत विभाग में फ्लैट को खरीद लेने की बात कहते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। जबकि उसके द्वारा आरोपी गोपाल गिरी गोस्वामी को कभी भी अपना फ्लैट नहीं बेचा गया है। आरोप है कि गोपाल गिरी गोस्वामी ने वादनी बुलाडे के मकान का फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया और उसका असल के रूप में प्रयोग कर लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। जबकि बचाव पक्ष ने बताया कि वादिनी बुला डे ने उनके साथ फ्लैट बेचने का एग्रीमेंट किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीशध्तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने आरोपी गोपाल गिरी गोस्वामी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।