महामण्डलेश्वर पर हमला के मामले में दोषी को सात साल की कठोर कैद की सजा

 हरिद्वार। भूपतवाला स्थित श्रीकल्याण आश्रम के परमाध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के श्रीवास्तव ने उनके शिष्य को दोषी पाते हुए 7साल की कठोर कैद तथा दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि घटना 30 मई 2022 की है। 30मई को श्रीकल्याण आश्रम के अध्यक्ष महामण्डलेश्वर स्वामी कमलानंद गिरी अपने आसानदारी राकेश के साथ प्रतिदिन की तरह एक नंबर ठोकर पर मछली को आटा खिलाने के लिए गए थे तभी अचानक वहां पर उनके शिष्य गिरीशानंद ने पीछे से आकर उनकी गर्दन पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया था। जिससे महामंडलेश्वर कमलानंद गिरी की गर्दन एवं  हाथ पर गंभीर चोटें आई थी। मौके पर मौजूद लोगों एवं आसानदारी राकेश ने उन्हें बचाया था। आरोपी मौके से चाकू लेकर फरार होने में कामयाब हो गया था। घटना की रिपोर्ट राकेश पुत्र ओमप्रकाश ने 1 जून 2022 को नगर कोतवाली में दर्ज कराई थी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी गिरीशानंद शिष्य स्वामी कमलानंद निवासी मुखिया गली भूपतवाला को 2 जून 2022 को गिरफ्तार किया था और उसके निशान देही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया था। मुकदमे वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर गुप्ता ने 6गवाहों के बयान कराएं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने गिरीशानंद को अपने गुरु स्वामी कमलानंद गिरी पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाते हुए उसे 7 साल की कैद एवं 10000 रुपए की अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।