लोकसभा से जुड़े कार्मिकों के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण का समापन

 आचार संहिता,कार्यो,दायित्वों के बारे में दी बारीकियों से जानकारी


हरिद्वार। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र,निष्पक्ष,पारदर्शिता एवम सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु मतदान अधिकारी,मतदान अधिकारी प्रथम का कन्वेंशन हॉल में चल रहा चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। नोडल अधिकारी प्रशिक्षण केएन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2091मतदान अधिकारियों,2082 मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा सफलतापूर्वक सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। उन्होंने कहा कि हैंड बुक का भलि भांति अध्ययन कर लें,किसी भी प्रकार की शंका हो तो उसका समाधान करा लिया जाए। मास्टर ट्रेनरों ने सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण में आदर्श आचार संहिता,कार्मिकों के कार्य एवम दायित्वों की बारीकियों को समझाते हुए ईवीएम प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिक को विभिन्न प्रपत्र भरने, ईवीएम को ऑन व ऑफ करने व सील करने के साथ ही बीयू,सीयू तथा वीवीपैट को संयोजित करने,खोलने और सील करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही मास्टर ट्रेनरों ने मतदान हेतु सामग्री प्राप्त के तरीके, मतदान से पूर्व बूथ पर की जाने वाली कार्यवाही,मतदान शुरू करने,मतदान समाप्ति सहित सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीएल शाह, एसडीएम मनीष सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक आशुतोष भंडारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शैलेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जनपद हरिद्वार के समस्त 11विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त जोनल मजिस्ट्रेट, सैक्टर मजिस्ट्रेटों को मतदान प्रकिया की सम्पूर्ण जानकारी तथा ई०वी०एम० वीवीपैट की हैन्ड्स ऑन ट्रेनिंग 23 मार्च को अपरान्ह 02ः00बजे भेल कनवेन्शन हॉल,सैक्टर-5,बी.एच.ई.एल.-रानीपुर,हरिद्वार में नोडल अधिकारी,प्रशिक्षण एवं नोडल अधिकारी, ई०वी०एम० प्रशिक्षण द्वारा दी जाएगी ,जिसमें समस्त जोनल मजिस्ट्रेट एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस जोनल,सैक्टर ऑफिसरों की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथि, समय व स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए की विभिन्न कारणों से चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ रहे पीठासीन अधिकारी,मतदान अधिकारी प्रथम भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।