मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस मे 3माह की सजा 3लाख का अर्थ दंड लगाया

 हरिद्वार। सालिग राम बनाम कटार सिंह में 12 दिसम्बर को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमे वादी सालीग राम के विद्वान अधिवक्ता राव फरमान अली व राव शाहबाज अली अभियुक्त कटार सिंह पर सबूतो गवाहों और 139 एनपी एक्ट पर मजबूत बहस करते कटार सिंह पर अर्थदंड के साथ तीन माह की सजा भी करवाकर अपने वादी को न्याय दिलाया। वर्ष 2017 में सालिग राम से उसके दोस्त कटार सिंह ने दो लाख बीस हजार रुपए 6 माह के लिए उधार लिए थे पूरा समय होने पर पैसे मांगे तो तीन चेक 3.8.18 के वादी को दिए जो बाउंस है। गए फिर उसे बताया तो उसने अगले माह चेको को दुबारा 4.9.2018 को लगाने को कहा परंतु वो फिर उसी टिप्पणी के साथ अकाउंट मे अपर्याप्त निधि है इस पर वादी सालिग राम के अधिवक्ता ने कटार सिंह को नोटिस भिजवाया तो दिनाक 18.9.18 को कटार सिंह ने लेने से इन्कार कर दिया तो राव आफाक अली एडवोकेट ने वाद दायर कर कटार सिंह को न्यायालय मे तलब करवाकर न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए सभी सबुतो और गवाहो को पेशकर कटार सिंह पर अर्थ दंड व तीन माह की सजा करने मे कामयाबी हासिल की।राव फरमान अली व राव शाहबाज अली को वादी सालिग राम ने ध्यानवाद करते हुए मिठाई खिलाई और आस पास के अन्य अधिवक्ताओ परिचतो ने राव फरमान व राव शाहबाज अली एडवोकेट को मुबारकबाद देकर बधाई दी।