नाबालिग से कुकर्म के मामले में दोषी को 20वर्ष की कठोर कैद

 हरिद्वार। नौ वर्षीय बालक से कुकर्म करने के मामले में एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व 80 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 नवम्बर 2019 शाम को चार बजे लक्सर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालक के साथ मारपीट, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की वारदात की गई थी। पीड़ित बालक ने घर आकर सारी बात अपनी माता को बताई थीं। माता के पूछताछ करने पर पीड़ित बालक ने बताया कि जब वह बीड़ी का बंडल लेने दुकान पर जा रहा था। तभी लक्ष्मी टेलर की दुकान पर से आरोपी उसे रेलवे लाईन की ओर ले गया था।जहां आरोपी ने पीड़ित बालक के साथ मारपीट, कुकर्म व जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के अगले दिन माता ने आरोपी अरविंद पुत्र स्व विजयपाल निवासी ग्राम सिमली कोतवाली लक्सर के खिलाफ दुष्कर्म,जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए। चिकित्सीय परीक्षण में बालक के साथ कुकर्म वह मारपीट की जाने की पुष्टि हुई थी दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अरविंद को दोषी पाया है।