13 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

 हरिद्वार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के सिविल जज,सचिव अभय सिंह ने अवगत कराया कि वादकारीगण को सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से जिला जज,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार सिकन्द कुमार त्यागी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को हरिद्वार,रूड़की एवं लक्सर स्थित न्यायालयों में किया जायेगा। लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देते हुए सचिव,सिविल जज (एसडी) अभय सिंह ने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन.आई.एक्ट वाद,बैंक धन वसूली वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,श्रम वाद,बिजली,पानी एवं अन्य बिल भुगतान सम्बन्धी वाद, पारिवारिक वाद,भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित सर्विस मामले,राजस्व एवं अन्य प्रकृति के सिविल वाद जिनमें सुलह समझौता वार्ता द्वारा वाद का निस्तारण संभव हो, निस्तारण हेतु रखा जायेगा। सेवा प्राधिकरण सचिव अभय सिंह ने अपील की है कि वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ उठायें और अपने वादों को आपसी सुलह समझौता वार्ता द्वारा अंतिम रूप से निस्पादित करायें क्योंकि लोक अदालत में निपटाये गये वाद की आगे किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती क्योंकि लोक अदालत में वाद को अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है।