अध्यापक की नौकरी दिलाने के नाम पर तेरह लाख की ठगी,तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 हरिद्वार। सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से 13लाख की रकम ठगी किये जाने के मामले में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस के अनुसार कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में दीपशिखा उर्फ दीपा गोयल पत्नी राजीव कुमार गोयल निवासी बी-207 सुभाष नगर ने बताया है कि उसकी जान पहचान गांव सरायरोड स्थित एलआईसी कार्यालय डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत गुलशन सिंह से वर्ष 2013 में हुई थी,गुलशन ने उसे जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार की एसपीक्यूईएम योजना के तहत स्कूल मदरसों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। दावा किया था कि उसकी विभाग में अच्छी पकड़ है वह उसकी नियुक्ति करा देगा, जिसकी एवज में उसे 13 लाख की रकम अदा करनी होगी। महिला का आरोप यह भी है कि मई 2013 में गुलशन सिंह के साथ में एक व्यक्ति ने रुड़की के मदरसा इस्लामिया प्राथमिक स्कूल नगला इमरती में हिंदी साहित्य विषय की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति करा देने का भरोसा दिलाते हुए 5 लाख की रकम ले ली। उसके बाद सोसायटी अध्यक्ष वीरेंद्र आर्य के घर पहुंचे, गुलशन ने कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने के बाद शैक्षिक प्रमाण पत्र लेकर एक नियुक्ति पत्र देते हुए 5 लाख की रकम और ले ली आरोप है कि साथ ही तीन लाख ज्वाइंनिंग के समय देने की बात तय हुई। आरोप लगाया कि 21 मई 2013 को स्कूल पहुंचकर उसने तीन लाख देकर नियुक्ति करवाने संबंधी बाबत लिखित में लिया, लेकिन स्कूल जाने के बाद भी उसे वेतन नहीं मिला। बाद में अपने स्तर से जांच करने पर सामने आया कि उसके साथ धोखाधड़ी कर उससे 13 लाख की रकम हड़प ली गई है। कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी के अनुसार कोर्ट के आदेश पर आरोपी गुलशन सिंह निवासी एलआईसी सराय रोड ज्वालापुर वीरेंद्र आर्य अध्यक्ष सर सैयद एजुकेशन सोसायटी तथा एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।