नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को 20वर्ष की कैद

 हरिद्वार। 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और पोक्सो एक्ट के मामले में एडीजे/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अंजलि नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 50000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चैहान के अनुसार 21 अक्टूबर 2021 को बुग्गावाला क्षेत्र के गांव में दोपहर 2ः00 बजे पीड़ित किशोरी अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने पीड़ित किशोरी को आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। तीसरे दिन शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी गुड्डू पर अपनी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। घटना के 4 दिन बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पीड़ित किशोरी को उसके कब्जे से बरामद कर लिया था। पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों और पुलिस को पूरी आपबीती बताई। आरोपी पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया गया था। स्थानीय पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने दुष्कर्म करने व पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया था। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद जांच अधिकारी ने आरोपी गुड्डू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से इस मामले में 7 गवाह पेश किए थे।