राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11फरवरी को

 हरिद्वार। वाद कार्यों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर यह आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एस.के त्यागी के आदेश पर न्यायिक परिसर रोशनाबाद रुड़की लक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत में आयोजित की जाएगी। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह के अनुसार सभी वादकारी अपने मुकदमों की आपसी सहमति स्वीकृति के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारण करा सकते हैं। बताया कि इसमें फौजदारी के वाद, 138 एनआई एक्ट, बैंक धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,पारिवारिक विवाद,बिजली व पानी तथा अन्य बिल भुगतान संबंधी विवाद, उपभोक्ता आयोग संबंधित वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद राजस्व, वेतन भत्ते सहित सर्विस मामले आदि का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। जो भी वादकारी अपने मुकदमे का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं व संबंधित कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए लगवा सकते हैं।