नाबालिग को भगा ले जाने,दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक की तृतीय जमानत अर्जी अपर जिला जज एफएसएससी कोर्ट न्यायधीश कुमारी कुसुम साणी ने रद्द कर दिया।शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार 4 अगस्त 2022 को बहादराबाद थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों के खोजबीन करने के बाद पीड़िता को आरोपी युवक के साथ जाने का पता चला था, इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोपी करण निवासी तिवारा थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। पीड़िता ने अपने परिजनों और पुलिस को सारी आपबीती बताते हुए आरोपी पर बहला-फुसलाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। फिलहाल न्यायधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी भी खारिज कर दिया।