हरिद्वार। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक की द्वितीय जमानत अर्जी अपर जिला जज एफएसएससी कोर्ट न्यायधीश कुमारी कुसुम सानी ने रद्द कर दी। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार विगत मई माह 2022 में नगर कोतवाली क्षेत्र में एक 16 वर्ष की लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों के खोजबीन के बाद के पीड़िता के आरोपी युवक के साथ जाने का पता चला था। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोपी निराला प्रसाद पुत्र सुधीर सिंह निवासी ग्राम सरोला थाना सुपौल जिला नवादा बिहार के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी निराला प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने अपने परिजनों और पुलिस को सारी आपबीती बताते हुए आरोपी पर बहला-फुसलाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है।मामले में अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने आरोपी युवक की दूसरी जमानत याचिका निरस्त कर दी।
नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज