उधार ली गई रकम अदा नहीं करने के मामले में तीन माह की जेल

 हरिद्वार। आपसी जान पहचान में उधार ली गई रकम अदा नहीं करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार श्रीवास्तव में आरोपी देवेंद्र कुमार चौहान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 3 माह का कारावास और 1,60000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की प्राप्त धनराशि में से 1,50000 शिकायतकर्ता को देने के आदेश भी दिए गए। अधिवक्ता सचिन कुमार चौहान ने बताया कि नवंबर 2017 में गांव नूरपुर पंजनहेरी कनखल निवासी शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने आरोपी देवेंद्र कुमार चौहान पुत्र अरविंद कुमार निवासी ग्राम निसरपुर कनखल को जान पहचान के चलते पत्नी के इलाज के लिए 1,16000 उधार दिए थे जिस पर देवेंद्र कुमार ने शिकायतकर्ता को उधार ली गई धनराशि को लौटाने के लिए एक चेक भर कर दिया था। देवेंद्र कुमार ने शिकायतकर्ता को उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर पूरी धनराशि का भुगतान होने का भरोसा दिलाया था। अवधि बीतने पर शिकायतकर्ता ने अपने बैंक खाते में उक्त चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन बैंक कर्मचारी ने शिकायतकर्ता को देवेंद्र कुमार के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने पर चेक बिना भुगतान के वापस लौटा दिया था। यही नहीं नोटिस कानूनी भिजवाने के बाद भी देवेंद्र कुमार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और ना ही उसे पैसे लौटाए थे। शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने कोर्ट की शरण ली थी शिकायतकर्ता दीपक ने अपने समय 3 गवाह पेश किए जबकि बचाव के पक्ष में 2 गवाह को पेश किए गए दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया।