साजिद के हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

 हरिद्वार।पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में साजिद हत्याकांड में आरोपी दीपक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है तृतीय अपर जिला जज अनिरूद्व भट्ट ने दोषी दीपक को आजीवन कारावास तथा 30000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा 1 बरस की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला शासकीय सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 17 अक्टूबर 2015 में पथरी क्षेत्र में ग्रामीण साजिद की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। साजिद के भाई भूरे ने दीपक समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सामने आया कि साजिद व दीपक के बीच नाली के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में दीपक ने पड़ोसी साजिद को धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया था। हत्यारोपी मौके से फरार हो गए थे। उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में साजिद की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद दीपक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने हत्यारोपी दीपक पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम धनपुरा पथरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य के तौर पर 16 गवाह पेश किए थे। न्यायालय ने दीपक को अवैध हथियार रखने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 30हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।