हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

 हरिद्वार। इब्राहिमपुर गांव में वसीम की हत्या करने के दोषी कादर खान को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास व 56 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने 30 नवम्बर 2015 में मुन्तजार के छोटे भाई वसीम पर तेज धारदार हथियार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया था।इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में वसीम की मौत हो गई थी। मुन्तजार ने हत्यारोपी कादर खान पुत्र बाबर खान व उसके चाचा इकबाल उर्फ बालू पुत्र कय्यूम निवासी गण इब्राहिम पुर पथरी के खिलाफ हत्या,गाली गलौज व आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कराया था। पुलिस जांच में शिकायतकर्ता मुन्तजार व हत्यारोपी कादर खान के बीच रास्ते के विवाद को लेकर दोंनो का आपस में विवाद चला आ था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसका व हत्यारोपीय कादर खान के घर मिले हुए हैं। घर के बाहर सरकारी नल लगा, कि हुआ है। आरोप लगाया था कि हत्यारोपी कादर खान उस नल के सामने दरवाजा खोलना चाहत है। दरवाजा खोलने का वादी पक्ष विरोध करते आ रहे थे।इसी रंजिश पर हुई कहासुनी में हत्यारोपी ने उसके भाई वसीम पर चाकू से वार कर हत्या करने का आरोप लगाया था।पुलिस ने मामले में विवेचना करने के बाद हत्यारोपी कादर खान व उसके चाचा इकबाल उर्फ बालू के खिलाफ कोर्ट में अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने हत्यारोपी कादर खान व इकबाल उर्फ बालू को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में 13 गवाह पेश किए।जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया था।  सह आरोपी इकबाल उर्फ बालू को ठोस सबूत के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया गया है। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये मृतक वसीम के आश्रितों को प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए हैं।