मासूम से छेड़छाड़ व जान से मारने के मामले में दोषी पाये जाने पर पांच साल की कैद

 हरिद्वार। मासूम लड़की से छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय,अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 31 अगस्त 2019 की सुबह साढ़े छह बजे पथरी थाना क्षेत्र में पीड़ित लड़की अपने घेर में पशुओं को चारा डालने गई थी। जहां आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत, बाते करने व एक पत्र में अश्लील बातें लिखकर फेंककर चला गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी युवक ने उसकी बात नहीं मानने पर उसे व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने उसी दिन घर पहुंचकर अपने भाई को सारी बात बताई थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी रजनीश पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम फुलगढ़ थाना पथरी के खिलाफ छेड़छाड़,लैंगिक हमला करने,जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में पांच गवाह पेश किए। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को पांच साल कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।