पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को 20वर्ष की कठोर कैद

 हरिद्वार। पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी,अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी पिता को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व एक लाख 51 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि सात मार्च 2021को थाना ज्वालापुर क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 10 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। अगले दिन सुबह पीड़िता की माता घर पहुंची थी। तो पीड़िता के भाई ने घटना की जानकारी दी थी। पीड़िता की मा ने पीड़िता से पूछताछ की तो पीड़िता ने आरोपी पिता पर दुष्कर्म कर माँ को बताने पर उसे,उसकी माता व भाई को जान से मारने व बेचने की धमकी दी थी। अगले दिन पीड़िता की माँ ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के करीब 14 दिन बाद पुलिस ने आरोपी पिता को ज्वालापुर स्थित एक कॉलोनी से पकड़ कर जेल भेजा था। तथा आरोपी पिता के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने सरकार की ओर से पांच गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी को दंडित किया है।