नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद

 हरिद्वार। एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम सानी ने 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद व 43000 रूपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता के पिता के लिए उचित प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ दिलाने के आदेश भी दिए हैं। अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि श्यामपुर थाना क्षेत्र के गांव में 25 मई 2020 की रात में घर से एक नाबालिग लड़की चली गई थी। नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी युवक पर अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने तथा घर में रखी अलमारी से डेढ़ लाख रुपए भी निकाल कर ले जाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ एक लिखित शिकायत देकर आरोपी युवक का मोबाइल नंबर और मोटरसाइकिल का नंबर भी दिया था। घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। श्यामपुर पुलिस ने शिकायतकर्ता पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी सत्येंद्र सिंह निवासी ग्राम थाना श्यामपुर के खिलाफ बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से 7 गवाह पेश किए।