ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सहायता के लिए मोबाइल बैन को किया रवाना

 


हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और नैनीताल उच्च न्यायालय की पहल पर लोगों को अपने विधिक अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से विधिक सहायता और जागरूकता के लिए मोबाइल बैन का शुभारंभ किया गया। सेवा प्राधिकरण के हरिद्वार सचिव अभय सिंह ने बुधवार को दो दिवसीय जागरूकता अभियान के लिए मोबाइल बैन को रवाना किया। यह विधिक सहायता बैन हरिद्वार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से कोर्ट में लंबित केस को आपसी सुलह व समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही ऐसे उपयोगी मामले जो कि अभी तक कोर्ट में दायर नहीं किए गए हैं, भविष्य में कोर्ट में जा सकते हैं को पूर्व में ही वार्ता कर स्थाई लोक अदालत में निस्तारण के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभय सिंह के अनुसार मोबाइल बैन के माध्यम से जो परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने मुकदमों की पैरवी करने में असमर्थ हैं,वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मुकदमों की पैरवी हेतु कानूनी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं, की भी जानकारी दी जा रही है। जिला सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव अभय सिंह ने आम लोगों से भी अपील की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सहायता रथ के पहुंचने पर निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाएं।