राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर 3171 वादों का निस्तारण

 हरिद्वार। आम वादी को सस्ता सुलभ और जल्दी न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार ने ‘राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरिद्वार, रुड़की और लक्सर के न्यायालयों में किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद से संबंधित पक्षकारों की आपसी सुलह समझौते के आधार पर 3171 वादों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 12 करोड़ 52 लाख 53 हजार 352 रुपये की सेटलमेंट धनराशि निर्धारित की गई। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण के लिए गठित की गई बेंच ने विभिन्न वादों का निस्तारण सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक किया। वादों के निस्तारण के लिए हरिद्वार, रुड़की और लक्सर में 16 बेंच लगाई गई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वादों के अलावा बैंक धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान संबंधी वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन और भत्तों से संबंधित सर्विस मामले, राजस्व और अन्य प्रकृति के सिविल वाद जिनमें सुलह-समझौता वार्ता कर वाद का निस्तारण संभव हो, उन सभी का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिर्फ बैंक सम्बन्धी प्रीलिटिगेशन के 1266 मामलों को निस्तारित किया गया। बैंक संबंधी मामलों में 5 करोड़ 23 लाख 53 हजार 026 रुपये सेटलमेंट एमाउन्ट निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में सहयोग के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव सिविल जज एसडी अभय सिंह ने न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी और वादकारियों का आभार व्यक्त किया।