उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कम्पनी को पाया सेवा में कमी का दोषी,कीमत लौटाने के आदेश
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने स्थानीय विक्रेता और मोबाइल कम्पनी को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने खराब मोबाइल के बदले नया न देने पर उसकी कीमत 18,856 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्षतिपूर्ति, शिकायत खर्च व अधिवक्ता फीस के रूप में 20 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। भगवानपुर चुड़ियाला निवासी शिकायतकर्ता अंशुल त्यागी ने स्थानीय विक्रेता विभांशु इंटरप्राइजेज भगवानपुर रुड़की और मोबाइल कम्पनी सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नई दिल्ली के खिलाफ शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने स्थानीय विक्रेता से कंपनी निर्मित एक मोबाइल कीमत 18,856 रुपये में खरीदा था। विक्रेता ने उसे उक्त मोबाइल की एक साल की वारंटी दी थी। यही नहीं, स्थानीय विक्रेता ने उसे उक्त मोबाइल पांच साल तक खराब नहीं होने का आश्वासन दिया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि चार महीने के बाद उक्त सेट खराब हो गया था। कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर पर सेट को ठीक करने के लिए दिया था। जिस पर सर्विस सेंटर ने उक्त सेट में निर्माणाधीन त्रुटि बताकर वापस लौटा दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने स्थानीय विक्रेता और मोबाइल कम्पनी को खराब मोबाइल को ठीक न करने व उसकी कीमत लौटाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था। लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिसपर शिकायतकर्ता ने दोनों के खिलाफ आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन व सदस्यों ने स्थानीय विक्रेता और मोबाइल कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।