मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले मे पिता को पांच साल की सजा
हरिद्वार। मासूम बच्ची से छेड़छाड़,लैंगिक हमला करने और धमकी देने के मामले में अपर जिला जज,एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी पिता को पांच साल के कठोर कारावास और 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 14 अक्तूबर वर्ष 2019 की रात साढ़े आठ बजे कोतवाली नगर क्षेत्र में आरोपी पिता पर अपनी 13 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा था। विरोध करने पर आरोपी पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। किसी तरह से पीड़िता अपनी बहन और भाई के साथ अपने ताऊ के घर पहुंची थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी पिता पहले भी उसके साथ कई बार छेड़खानी कर चुका है। उसी दिन पीड़िता ने आरोपी पिता के खिलाफ कोतवाली नगर में छेड़छाड़, लैंगिक हमला करने व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।