उपभोक्ता आयोग ने एसी की कीमत के साथ क्षतिपूर्ति के तौर पर 15लाख देने के आदेश
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने स्थानीय विक्रेता, कंपनी और उसके सर्विस सेंटर के प्रतिनिधियों को सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने स्थानीय विक्रेता को एसी की कीमत 32 हजार छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को विशेष क्षतिपूर्ति में 10 लाख रुपये, मानसिक और शारिरिक कष्ट पांच लाख रुपये शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस में 50 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता विनोद कुमार आनंद ने बताया कि पथरी क्षेत्र के गांव बहादरपुर जट निवासी शिकायतकर्ता विदुषी ने स्थानीय विक्रेता, डीलर मैनेजर वोल्टास,त्रिशूल ट्रेडिंग एजेंसी गोल गुरुद्वारा ज्वालापुर, मैनेजिंग डायरेक्टर,वोल्टास लिमिटेड मुंम्बई और मैनेजिंग डायरेक्टर वोल्टास लिमिटेड राजनगर गाजियाबाद यूपी के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। दायर शिकायत में बताया था कि उसने स्थानीय विक्रेता से कम्पनी निर्मित एसी 32 हजार रुपये में खरीदा था। वारंटी अवधि में उक्त एसी खराब हो गया। ठीक कराने के बाद खामियां बनी रहीं। यही नहीं वारन्टी अवधि में खराब होने पर पुराने एसी के बदले नया एसी मांगने पर मना कर दिया था। थक-हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने स्थानीय विक्रेता, कंपनी और उसके सर्विस सेंटर के प्रतिनिधियों को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।