उपभोक्ता आयोग ने कार कम्पनी को पाया सेवाओं मे कमी का दोषी,नौ लाख देने के आदेश

 हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने कार कंपनी को उपभोक्ता सेवाओं में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने वाहन निर्माता कंपनी को नौ लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार और वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता नरेश कुमार अग्रवाल ने प्रबन्धक, वाहन निर्माता कंपनी डिवाइन होंडा इण्डस्ट्रीयल एरिया हरिद्वार, प्रबन्धक, डिवाइन आटोमेटिव प्रा.लि.मोहबेवाला देहरादून और प्रबंधक, होण्डा कार्स इण्डिया लिमिटेड तापूकारा अलवर राजस्थान के खिलाफ शिकायत दायर की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इण्डस्ट्रियल एरिया स्थित डिवाइन होण्डा से होण्डा अमेज कार लेने के लिए संपर्क किया था। जिस पर प्रबन्धक ने देहरादून के मोहब्बेवाला स्थित डिवाइन आटोमेटिव प्रा.लि. से जानकारी कर गाड़ी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। पैसे का भुगतान करने के बाद उन्हें बीएस-6 के स्थान पर बीएस-4 मॉडल दे दिया था। यही नहीं,कार की कीमत के अलावा उनसे कई चार्ज भी वसूल किए गए। वाहन निर्माता व अन्य के यहां कोई सुनवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई के बाद अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने वाहन निर्माता कंपनी व अन्य कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी ठहराया है।